New Rules From 1st October: 1अक्टूबर से नहीं होगी आधार की जरूरत वोटर आईडी की जरूरत सिर्फ इस दस्तावेज से हो जाएगा पूरा काम जाने पूरी जानकारी यहां से फटाफट करें

New Rules From 1st October: नमस्कार दोस्तों 1 अक्टूबर से नहीं होगी आधार और वोटर आईडी की जरूरत सिर्फ एक ही दस्तावेज से हो जाएगा काम  1 अक्टूबर से आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल सिंगल दस्तावेजों के तौर पर कर सकते हैं आप इस बर्थ सर्टिफिकेट को स्कूल, कॉलेज, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, मतदाता सूची तैयार करने आधार संख्या, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी के लिए  सिंगल दस्तावेजों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं|
इसका सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि बर्थ और डेट जन्म प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से भी मिल पाएगा अभी इसकी हार्ड कॉपी ही मिल पाती है इसके लिए भी कई कई दिन दिनों तक इसको बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं|

New Rules From 1st Octobe

 1 अक्टूबर से केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इसका उपयोग सिंगल दस्तावेजों के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा आप इस डोकोमो का प्रयोग कर शैक्षिक परिवेश सरकारी नौकरी के लिए आवेदन और पासपोर्ट के बाद प्राप्त करने में और भी आसान हो जाएगा इस अधिनियम के लागू होने से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने आसान हो जाएगा जिससे नागरिकों को इसकी सेवा तक पहुंचने में मदद मिलेगी|

बर्थ सर्टिफिकेट गुम हो गया हो तो क्या करें

यदि आप का जन्म प्रमाण पत्र खो गया हो तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आप आसानी से एक नया प्रमा प्राप्त कर सकते हैं आप इन तरीकों का पारण कर दोबारा नया जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं अपने जन्म स्थान के स्थानीय महत्वपूर्ण रिकॉर्ड कार्यालय से संपर्क करें एक आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें उसके बाद आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करें|

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम
यह कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू हो जाएगा. इससे जन्म प्रमाण पत्र ऐसा एकल दस्तावेज बन जाएगा, जो शिक्षा संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह का पंजीकरण या सरकारी नौकरी में नियुक्ति जैसे कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा|

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